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निचली अदालत ने सभी नौ आरोपियों को बरी किया, धमाके के 18 साल बाद आया फैसला

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महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की एक अदालत ने साल 2006 में हुए बम विस्फोट के मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। 2006 में अप्रैल के महीने में नांदेड़ शहर के एक घर में हुए बम विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे। नांदेड़ कोर्ट के फैसले के बाद एक वरिष्ठ न्यायधीश ने कहा, ‘यह फैसला सबूतों के आधार पर लिया गया है। अदालत को आरोपियों के खिलाफ कोई सटीक और प्रमाणिक सबूत नहीं मिले, जिसके आधार पर उन्हें दोषी ठहराया जा सके।

नांदेड़ बम विस्फोट में पुलिस ने कुल 12 लोगों पर केस दर्ज किया था। अब इस मामले में 18 साल बाद फैसला आया है, जिसके तहत सभी आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। वहीं 18 साल बाद इस मामले में बरी हुए 12 आरोपियों में एक आरोपी राकेश धावड़े साल 2008 के मालेगांव विस्फोट केस में भी मुख्य संदिग्ध था। लेकिन दोनों मामलों में राकेश धावड़े की संलिप्तता के बावजूद नांदेड़ की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आज कहा कि आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती
नांदेड़ बम विस्फोट केस में निचली अदालत के इस फैसले ने पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि, पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने सभी आरोपियों को पकड़ने और मामले को सुलझाने के लिए लंबी पूछताछ और जांच की थी, लेकिन अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

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