पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत हर मोर्चे पर तैयार है। गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अहम निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने पत्र में सभी मुख्य सचिव को विशेष स्थिति में लोगों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने पत्र में कहा है कि नागरिक सुरक्षा नियम 1968 की धारा 11 को किसी भी आपात स्थिति में लागू किया जा सकता है। साथ ही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) निदेशक को आवश्यक आपातकालीन खरीद शक्तियां दी जा सकती हैं। ताकि आवश्यक एहतियाती उपाय किए जा सकें।