सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के पेश होने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। यह मॉड्यूल दो जनवरी से लागू हो जाएगा।
चीफ जस्टिस (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने बीते 16 दिसंबर को कहा था कि नए साल से वकीलों को उपस्थिति पर्जी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उनकी उपस्थिति को चिह्नित करने के लिए एडवोकेट अपीयरेंस पोर्टल में लॉग इन करना होगा।
अभी ऐसे सुनिश्चित होती है वकीलों की उपस्थिति
अभी वकील एक निर्धारित कागजी फॉर्म पर मामले और उसके क्रमांक जैसे विवरण के साथ अपना नाम लिखते हैं, ताकि सुनवाई में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित होने के साथ उनके नाम अदालत के आदेशों या निर्णयों में दिखें।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर नोटिस
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 30 दिसंबर को एक नोटिस अपलोड किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ऑनलाइन उपस्थिति पर्ची दाखिल करने के पोर्टल को सक्रिय किया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि एडवोकेट ऑन-रिकॉर्ड (एओआर), सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए लिंक और इसके आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए कोर्ट में पेश होने वाले वकीलों की उपस्थिति को चिह्नित कर सकते हैं।
2 जनवरी को समाप्त हो जाएगी मौजूदा प्रथा
इसमें आगे कहा, यह सुविधा वेबसाइट पर वाद सूची के प्रकाशन से लेकर मामले की सुनवाई की तिथि को पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए उपलब्ध रहेगी। इसके लिए यूजर्स गाइड वेबसाइट पर उपलब्ध है। नोटिस में कहा गया, कोर्ट के हिसाब से ई-मेल आईडी पर उपस्थिति पर्जी जमा करने की मौजूदा प्रक्रिया 2 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी प्रश्न के मामले में एओआर संबंधित कोर्ट मास्टर्स से संपर्क कर सकता है, जिनके संपर्क विवरण वेबसाइट पर दैनिक आधार पर उपलब्ध हैं।