भारत में 26 मई से लागू होने वाले इंफ़ार्मेशन टेक्नालोजी के नए क़ानून का पालन न किए जाने की स्थिति में सोशल मीडिया वेबसाइटों फ़ेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम और वाट्सएप मैसेंजर को पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है।
हिंदुस्तान टाइम्ज़ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थानीय माइक्रो ब्लागिंग एप बेयरिंग को फ़ेसबुक के अलावा किसी सोशल मीडिया एप ने नए क़ानूनों का पालन नहीं किया।
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जारी वर्ष के फ़रवरी महीने में भारत की सरकार ने फ़ेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम और वाट्सएप मैसेंजर से नए आई टी नियमों पर अमल करने के लिए कहा था।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कल फ़ेसबुक ने कहा था कि वह नए क़ानूनों पर अमल करने का इरादा रखते हैं और आप्रेशनल अमल पर कटिबद्ध रहने के लिए काम कर रहे हैं।
भारत के नए नियमों के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफ़ार्म्ज़ को अतिरिक्त क़दम उठाने की ज़रूरत है और उन्हें एक चीफ़ कम्प्लायंस अधिकारी, नोडल कांटैक्ट परसन और रेज़िडेंट ग्रीवेंस अफ़सर तैनात करना होगा।
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इस बारे में भारतीय आईटी मंत्रालय के अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि सोशल मीडिया कंपनियों को आम जनता की शिकायतों और इस बारे में याचिका के लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत है इसलिए उन्हें नए क़ानूनों पर अमल करना पड़ेगा।
अगर फ़ेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम और वाट्सएप मैसेंजर ने इन नियमों पर अमल न किया तो यह सोशल मीडिया कंपनियां भारत में अपनी वर्तमान पोज़ीशन से वंचित हो सकती हैं।
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ज्ञात रहे कि केवल बेयरिंग को ने इन नियमों पर अमल किया है जिनके भारत में 60 लाख सब्सक्राइबर हैं और उनकी प्राइवेसी पालीसी और कम्युनिटी गाइडलाइन्ज़ इस बदलाव की सूचक हैं।
भारत में फ़ेसबुक के 41 करोड़, ट्वीटर के 1 करोड़ 75 लाख और इंस्टाग्राम के 21 करोड़, वाट्सएप के 53 करोड़ उपभोगकर्ता मौजूद हैं। इन कंपनियों ने अब तक इन नियमों पर अमल नहीं किया है।