कर्नाटक सरकार ने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और भाजपा के तीन पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत को ‘सलाह’ देने का फैसला किया है। इनमें खनन कारोबारी जी. जनार्दन रेड्डी भी शामिल हैं। यह फैसला तब लिया गया है, जब राज्यपाल ने 16 अगस्त को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) भूमि आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी।
कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के.पाटिल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सलाह देने का फैसला लिया है, ताकि लंबित मामलों का जल्दी निपटारा किया जा सके और न्यायिक प्रक्रिया सुगम हो सके। उन्होंने कहा, हमने राज्यपाल को सलाह देने की मंजूरी दे दी है। यह सलाह जल्द ही राज्यपाल को भेजी जाएगी।
कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के.पाटिल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सलाह देने का फैसला लिया है, ताकि लंबित मामलों का जल्दी निपटारा किया जा सके और न्यायिक प्रक्रिया सुगम हो सके। उन्होंने कहा, हमने राज्यपाल को सलाह देने की मंजूरी दे दी है। यह सलाह जल्द ही राज्यपाल को भेजी जाएगी।