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Sunday, November 17, 2024

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हाईकोर्ट जज न्यायिक अधिकारी बनेंगे; सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नियुक्ति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारी को झारखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने झारखंड हाईकोर्ट में रिक्त पदों को भरने के लिए न्यायिक अधिकारी को हाईकोर्ट जज बनाने की पहल की है। कॉलेजियम में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बीआर गवई भी शामिल हैं। झारखंड हाईकोर्ट में जज की नियुक्ति के अलावा कलकत्ता और केरल हाईकोर्ट में भी जजों की नियुक्ति संबंधी सिफारिशें सरकार के पास भेजी गई हैं।

झारखंड के अलावा केरल और कलकत्ता में भी भरे जाएंगे पद
18 जनवरी को पेश प्रस्ताव के मुताबिक कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारी अरुण कुमार राय को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का निर्णय लिया है। शीर्ष अदालत ने कहा, हाईकोर्ट जज की नियुक्ति के संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए सरकार से सिफारिश की जाती है। इसके अलावा कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।

कलकत्ता हाईकोर्ट में पांच न्यायाधीश
गौरतलब है कि झारखंड के अलावा केरल और कलकत्ता हाईकोर्ट में भी कई जजों के पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए 18 जनवरी को ही कॉलेजियम ने स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए कुछ अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश भी की है। 18 जनवरी के प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा, झारखंड हाईकोर्ट के अलावा कलकत्ता हाईकोर्ट में चार जजों को नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम की सिफारिश के मुताबिक जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय, न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय, जस्टिस शंपा दत्त (पॉल) और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी को कलकत्ता हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश बनाया जाए। कॉलेजियम की सिफारिश के मुताबिक न्यायमूर्ति शुभेंदु सामंत को आगामी 18 मई से एक साल के कार्यकाल के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।

इसके अलावा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति लापिता बनर्जी को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। नियुक्ति संबंधी एक अन्य प्रस्ताव में कॉलेजियम ने कहा कि न्यायमूर्ति शोबा अन्नम्मा ईपेल को केरल उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए

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