मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए शाहरूख खान के सुपुत्र आर्यन खान को हाईकोर्ट से आज भी राहत नहीं मिली, ज़मानत पाने के लिए उन्हें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने आज भी ज़मानत पर अपना फैसला नहीं सुनाया , अब इस मामले की कल फिर सुनवाई होगी।
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मंगलवार को करीब सात घंटे की जोरदार बहस कोर्ट रूम में जस्टिस साबरे के सामने दोनों पक्षों में चली थी। अब फिर से गुरुवार को दोपहर बाद बेंच बैठेगी।
आर्यन खान की तरफ से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा, आर्यन का अरेस्ट मेमो देखिए। एक जैसा है। इसमें जो आइटम हैं वो मुझसे (आशय आर्यन से है) बरामद नहीं हुए हैं जबकि कानून कहता है कि आपको इसके लिए सही और सही आधार देना चाहिए। रोहतगी ने कहा, ‘सीआरपीसी के सेक्शन 50 से अधिक महत्वपूर्ण संविधान का आर्टिकल 22 है। अरेस्ट किए जा रहे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दिए बिना अरेस्ट नहीं किया जाएगा और ऐसे शख्स को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा।’
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सुनवाई के दौरान अरबाज मर्चेंट द्वारा पेश अमित देसाई ने कहा, ‘आर्यन, अरबाज और मुनमुन के खिलाफ नशीली दवाओं की बिक्री, खरीद और उपयोग का आरोप है, लेकिन पंचनामा में ‘उपयोग’ के बारे में नहीं कहा गया। उपयोग करने के आरोप का कोई उल्लेख नहीं है। यह केवल व्यक्तिगत उपभोग के बारे में है, इसलिए गिरफ्तारी पंचानमे ने ही साजिश की बात को खारिज कर दिया है। देसाई ने आगे कहा, ‘इस बात के साफ संकेत हैं कि यह ज्यादा ड्रग्स उपभोग का मामला नहीं है। अमित देसाई ने कहा, हम सब जांच के लिए उपलब्ध है। जांच की गई है और आगे कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। हमें जमानत दी जानी चाहिए।
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देसाई ने कहा, इस मामले में दो आरोपियों को जमानत पर छोड़ा गया है। ये छोटे बच्चे हैं जो एक पार्टी के लिए आए थे, उन दोनों को भी धारा 29 के तहत आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके मामले भी समान थे, लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने उन्हें जमानत दे दी जबकि वो लड़के जहाज पर थे, उन्होंने पार्टी का आनंद लिया और गिरफ्तार होने पर वापस आ गए। उन लड़कों में से एक से एक छोटी सी रिकवरी हुई थी। मनीष और अविन आरोपी थे। वे दो स्वतंत्र व्यक्ति थे। इन सभी लोगों के बीच कोई संबंध नहीं है।