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Wednesday, December 10, 2025

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गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: मुख्य आरोपी देश से फरार, इंटरपोल की मदद ले रही पुलिस

गोवा के अरपोरा स्थित रेस्तरां में लगी भीषण आग के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस के अनुसार, घटना के तुरंत बाद दो मुख्य आरोपी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा देश से बाहर फरार हो गए। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है। वहीं, मामले में एक अन्य आरोपी भारत कोहली को दिल्ली से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर गोवा लाया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि एफआईआर दर्ज होते ही एक टीम दिल्ली भेजी गई थी, जहां आरोपियों के घर पर छापेमारी की गई, लेकिन वे वहां नहीं मिले। इसके बाद उनके घर पर नोटिस चिपकाए गए। जांच में सामने आया कि 7 दिसंबर की सुबह करीब 5:30 बजे गौरव और सौरभ लूथरा मुंबई से फुकेट के लिए उड़ान भर चुके थे, जबकि नाइट क्लब में आग की घटना आधी रात के आसपास हुई थी। पुलिस का कहना है कि घटना के कुछ घंटों के भीतर ही उनका देश छोड़कर जाना, साफ तौर पर जांच से बचने की मंशा को दर्शाता है।

दोनों आरोपियों के विदेश भागने की पुष्टि के बाद गोवा पुलिस ने मुंबई इमिग्रेशन ब्यूरो से संपर्क किया और इसके बाद सीबीआई के इंटरपोल डिवीजन के साथ समन्वय बनाकर उन्हें पकड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। दूसरी ओर, दिल्ली से पकड़े गए भारत कोहली से गोवा में लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क और जिम्मेदारियों का पता लगाया जा सके।

पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी 25 लोगों के पोस्टमार्टम पूरे हो चुके हैं और उनके शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियां हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं और जरूरत पड़ने पर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की मदद ली जा रही है।

इस भीषण हादसे के बाद गोवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाते हुए राज्य के सभी नाइट क्लब, रेस्तरां, बार, इवेंट वेन्यू और ऐसे ही अन्य प्रतिष्ठानों को सात दिनों के भीतर आंतरिक सेफ्टी ऑडिट कराने का आदेश दिया है। यह ऑडिट रिपोर्ट जिला प्रशासन, फायर सर्विसेज या एसडीएमए की अधिकृत टीमों द्वारा कभी भी मांगी जा सकती है। सरकार ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने से लेकर कानूनी कार्रवाई तक की जाएगी।

एडवाइजरी के अनुसार, सभी प्रतिष्ठानों में अधिकतम क्षमता का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा और किसी भी स्थिति में तय सीमा से अधिक भीड़ नहीं होने दी जाएगी। फायर अलार्म, स्मोक और हीट डिटेक्टर, स्प्रिंकलर, हाइड्रेंट, होज रील और फायर एक्सटिंग्विशर पूरी तरह कार्यशील होने चाहिए। इसके साथ ही सभी आपातकालीन निकास खुले, रोशन और बाधा रहित रखने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों को नियमित फायर सेफ्टी प्रशिक्षण देना, हर शिफ्ट में एक फायर सेफ्टी अधिकारी की नियुक्ति और समय-समय पर निकासी ड्रिल करना भी अनिवार्य किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शनिवार रात अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि क्लब के पास फायर विभाग की एनओसी नहीं थी और लाइसेंस भी अधूरे दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया था। आग लगने के दौरान छोटे एग्जिट गेट और संकरे पुल की वजह से लोग समय पर बाहर नहीं निकल सके, जिससे यह हादसा बेहद भयावह रूप ले गया।

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