नई दिल्ली: चार घोटाला मामला, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। करीब साढ़े तीन साल से जेल में बंद लालू प्रसाद बेल बॉण्ड की औपचारिकता पूरी करने के बाद जेल से बाहर होंगे। शनिवार को न्यायमूर्ति अपरेश सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। लालू को एक लाख का मुचलका और दस लाख रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। लालू प्रसाद को दुमका कोषागार मामले में जमानत मिलने से पहले चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है।
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अदालत ने लगाई कई शर्तें
अदालत ने जमानत के दौरान देश के बाहर नहीं जाने, घर का पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलने की हिदायत दी है। देश से बाहर पर पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। इसके पहले लालू प्रसाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील पेश की कि लालू प्रसाद ने इस मामले में आधी सजा पूरी कर ली है, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।
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दो मामलों में मिली है सजा
गौरतलब है कि CBI की स्पेशल कोर्ट ने लालू को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सात-सात साल की सजा सुनाई है।
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