केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि भारत के संविधान के तहत प्रावधानों के अनुसार भारत के माननीय राष्ट्रपति ने दो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें मेरी शुभकामनाएं।
जिन दो मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, उनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार शामिल हैं। अब शीर्ष अदालत में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या भी 34 ही है।
सुप्रीम कोर्ट के छह सदस्यीय कॉलेजियम ने 31 जनवरी को इन दो नामों को सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजे थे। इससे पहले 13 दिसंबर 2022 को पांच जजों के नामों की सिफारिश की गई थी। इन पांचों जजों ने छह फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली थी। इनमें राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मिथल, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम शामिल है।