तेलंगाना में भाजपा नेता और पार्टी के विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लोगों को उनकी पार्टी को वोट देने की धमकी देने वाली टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।
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चुनाव आयोग ने शनिवार को राजा सिंह की निंदा की और उन्हें 72 घंटे के लिए प्रचार करने से रोक दिया। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तेलंगाना को भारतीय दंड संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया।
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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि सिंह के खिलाफ यहां एक पुलिस थाने में धारा 171सी (चुनावों में अनुचित प्रभाव) और आईपीसी के अन्य प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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इससे पहले, चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए सिंह की कथित टिप्पणी की एक वीडियो क्लिप का हवाला दिया था। नोटिस में उद्धृत सिंह की टिप्पणी के प्रतिलेख के अनुसार, उन्होंने कहा था कि जो लोग भाजपा को वोट नहीं देते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि “योगी जी” (उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) ने हजारों जेसीबी और बुलडोजर बुलाए हैं। उन्होंने कहा था, “आप जेसीबी और बुलडोजर का उद्देश्य जानते हैं … अगर आपको यूपी में रहना है, तो आपको योगी-योगी का जाप करना होगा या उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा।”