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Wednesday, November 20, 2024

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भारी पड़ा बिना ठोस आधार के आरोप लगाना, कोर्ट ने AAP नेता दुर्गेश पाठक को जारी किया सम्मन

दिल्ली नगर निगम चुनाव होने के पूर्व आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक कई बार भाजपा शासित नगर निगम में भारी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते थे। ऐसे ही आरोपों पर एक वाद पर कार्रवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने दुर्गेश पाठक को सम्मन जारी किया है। उन्हें 23 जनवरी तक कोर्ट में पेश होकर यह बताना है कि उन्होंने निगम अधिकारियों पर यह आरोप किस आधार पर लगाए।

जानकारी के मुताबिक, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान प्रभारी रहे दुर्गेश पाठक और विकास गोयल को 23 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है। आप नेताओं ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता और नगर निगम के कुछ अधिकारी बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोर्ट ने मामले को प्राथमिक स्तर पर सही पाते हुए आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत आप विधायक दुर्गेश पाठक और पूर्व पार्षद विकास गोयल को उसके सामने पेश होने के लिए सम्मन जारी कर दिया।

केजरीवाल की तरह माफी मांगेगे आप नेता

दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता हमेशा से बिना किसी ठोस आधार के आरोप लगाते रहे हैं। ऐसा कर वे जनता को भ्रमित कर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे ही मामलों में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भाजपा नेताओं अरूण जेटली और नितिन गडकरी से माफी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के माफी मांगने के बाद भी आम आदमी पार्टी नेताओं ने लगातार झूठ बोलना जारी रखा। उन्होंने कहा कि इस मामले का फैसला भी जल्द होगा और दुर्गेश पाठक एवं विकास गोयल को भाजपा से सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी।  

15 लाख जब्त करें

दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी विधायक मोहिंदर गोयल से उन 15 लाख रुपयों को जब्त करने की मांग की है, जिसे उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए दिए जाने की बात कही है। भाजपा नेता ने पत्र में कहा है कि विधायक ने सदन में कहा है कि उन्हें दिल्ली सरकार के अस्पताल में भर्ती घोटाले पर चुप रहने के लिए लगभग एक साल पहले यह 15 लाख रुपये दिये गये थे। उन्होंने कहा कि विधायक की बात से स्पष्ट है कि यह रुपये गैरकानूनी रिश्वत के हैं। अतः यह रुपया जब्त होना चाहिए।

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