कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को चित्रदुर्ग मुरुघराजेंद्र ब्रुहन मठ के पुजारी शिवमूर्ति शरण को जमानत दे दी है। उन पर पिछले वर्ष सितंबर में पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। उच्च न्यायालय ने पुजारी के खिलाफ दो POCSO मामलों में जमानत के लिए कई शर्तें लगाई हैं।
बता दें मामलों की जांच पूरी होने तक शिवमूर्ति को चित्रदुर्ग जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि पर जमानत दी गई है।सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने या गवाहों को प्रभावित न करने की चेतावनी दी गई है।
सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा, साधु को जमानत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और यदि वह किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो यह स्वतः ही रद्द हो जाएगी। 13 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने POCSO मामले में आरोपी परमशिवैया को जमानत दे दी।
पोंटिफ और चार अन्य के खिलाफ शिकायत मैसूर स्थित एनजीओ ‘ओदानदी सेवा संस्था’ ने दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मठ के स्कूल में पढ़ने वाले और इसके छात्रावास में रहने वाले नाबालिग छात्रों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। मैसूरु की नजराबाद पुलिस ने पॉस्को और एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में मामला चित्रदुर्ग ग्रामीण पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।