कोलकाता में राजभवन के तीन अधिकारी मुख्य मेट्रोपॉलिटन (सीएमएम) अदालत के समक्ष पेश हुए। तीनों अधिकारी खुद पर दर्ज एफआईआर के संबंध में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में पेश हुए।
दरअसल राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर कथित तौर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। इस मामले में तीनों अधिकारियों पर महिला को गलत तरीके से रोकने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। अदालत ने तीनों को अग्रिम जमानत देते हुए कहा है कि प्रत्येक अधिकारी को 500 रुपये का मुचलका भरना होगा।
तीनों के खिलाफ दर्ज की गई थी एफआईआर
इससे पहले राजभवन में संविदा पर कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने कथित छेड़छाड़ मामले में न्यायाधीश के सामने अपना बयान दर्ज कराया था। इसके बाद हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में तीन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तीनों पर धारा 341 और धारा 166 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना है कि महिला को गलत तरीके से रोकने के आरोप में 2 मई को तीनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता महिला में 2 मई को ही राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी।