Sanjay Singh: दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में स्थानीय कोर्ट ने जेल में बंद AAP सांसद संजय सिंह की ज्यूडिशियल कस्टडी 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 12 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने दोनों पक्षें की दलीलें सुनने के बाद 21 दिसंबर के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ED ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली HC में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी बरकरार रखने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
इधर, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 20 नवंबर को सुनवाई की थी। तब कहा था कि संजय सिंह अंतरिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। इसका 20 अक्टूबर को दिए गए दिल्ली HC के फैसले से कोई लेना देना नहीं है।
11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच में मामला पहुंचा, तब कोर्ट ने इसे फरवरी 2024 के लिए लिस्ट कर दिया।
दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था। दरअसल, मई में संजय सिंह ने दावा किया कि ED ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है।
ED ने इस पर जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी। जिसके बाद ED ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी न करने की सलाह दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है।
संजय सिंह पर क्या है आरोप
ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही ED बुधवार को उनके घर पहुंची और उनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली शराब नीति केस में ED की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।