पुणे जिले की पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने कार हादसे के नाबालिग आरोपी के पिता और चार अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का एक अलग मामला दर्ज किया है। हिंजेवाड़ी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कन्हैया थोराट ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता और चार अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 (लोकसेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को किसी को देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
नाबालिग आरोपी के पिता और मां व एक अन्य व्यक्ति को पुणे की जिला अदालत ने 14 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था।