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Friday, November 22, 2024

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पति के नार्को टेस्ट की अर्जी खारिज भाजपा नेता सना खान हत्याकांड मामले में, अदालत ने पुलिस को दिया झटका

भाजपा महिला नेता सना खान की हत्या मामले में अदालत ने नागपुर पुलिस को बड़ा झटका देते हुए मुख्य आरोपी अमित साहू के नार्को टेस्ट की अर्जी खारिज कर दी। पुलिस ने मामले में सना खान के पति अमित साहू उर्फ पप्पू समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। 

अधिकारी ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने शुक्रवार को साहू द्वारा नार्को परीक्षण के लिए अपनी सहमति देने से इनकार करने के बाद आवेदन खारिज कर दिया। 28 अगस्त को नागपुर पुलिस ने न्यायालय में नार्को टेस्ट के लिए अर्जी दायर की थी। पप्पू के बार-बार बदलने के कारण पुलिस ने नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी थी।

भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की पदाधिकारी सना उर्फ हीना खान फोन पर झगड़े के बाद दो अगस्त को मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपने पति साहू के घर गई थीं। इसे बाद वह तब लापता हो गई और पांच अगस्त को शुरू हुई जांच में साहू और उसके सहयोगियों पर कथित तौर पर उसकी हत्या करने और उसके शरीर को ठिकाने लगाने का आरोप लगाया गया।

जबकि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और साहू सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन चार हफ्ते तक चले व्यापक तलाशी अभियान के बावजूद उन्हें अभी तक उसका शव नहीं मिला है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस भाजपा पदाधिकारी के शव के निपटान के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद में साहू का नार्को परीक्षण कराना चाह रही थी।

गौरतलब है कि नागपुर निवासी सना खान उर्फ हिना खान (36) 2 अगस्त को जबलपुर गोरा बाजार निवासी अपने पति अमित साहू उर्फ पप्पू से मिलने आई थी। दोनों ने लगभग 6 माह पूर्व कोर्ट मैरिज की थी। परिजनों से बात करने पर उसने जबलपुर में होना बताया था। उसका मोबाइल 2 अगस्त को बंद हो गया था। फोन बंद होने पर परिजनों द्वारा उसके लापता होने की रिपोर्ट मानकापुर थाने में दर्ज करवाई गई थी। पुलिस को जांच में पता चला था कि ढाबा संचालक अमित साहू उर्फ पप्पू भी दो अगस्त से गायब था। पुलिस ने 11 अगस्त को अभिरक्षा में लेकर अमित से पूछताछ की थी।

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