केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। इससे पहले तीन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और दो हाईकोर्ट जजों का नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बीते साल 13 दिसंबर को इन जजों के नाम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजे थे।
इन्हें नियुक्त किया गया
- राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मिथल
- पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल
- मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार
- पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह
- इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा
जजों की कुल संख्या बढ़कर 32 हुई
इन पांच जजों के सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर शपथ लेने के बाद सर्वोच्च अदालत में जजों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 34 जज हो सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या 27 थी। बीती 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो और नाम सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजे थे, जिनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार का नाम शामिल है।
रिजिजू बोले- कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता
इससे पहले उन्होंने प्रयागराज में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम पर चेतावनी दी है। इस देश का मालिक इस देश के लोग हैं, हम सेवक हैं। हमारी गाइड संविधान है। संविधान के अनुसार देश चलेगा। कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है। हम अपने आप को सेवक के रूप में देखते हैं।