अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी से पूछा कि क्या क्रिश्चियन मिशेल को सिर्फ इसलिए जमानत न दी जाए कि वह विदेशी है? अदालत ने कहा कि कोर्ट के समक्ष जो तथ्य रखे गए हैं, उनमें किसी भी भारतीय नागरिक को जमानत दी जा सकती है।
बता दें, क्रिश्चियन मिशेल ब्रिटिश नागरिक है और चार साल से अधिक समय से भारतीय जेल में बंद है। वीवीआईपी चॉपर घोटाले के मुख्य आरोपियों में शामिल क्रिश्चियन मिशेल को दिसंबर 2018 में प्रत्यर्पण संधि के तहत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत लाया गया था।