सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पहलवानों की एक याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी और दावा किया कि शिकायतकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पहलवानों के वकील की पूर्व जज से मामले की जांच कराने की मांग भी खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि पहलवानों को सुरक्षा प्रदान की गई है और याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद हम फिलहाल सुनवाई बंद कर रहे हैं. खंडपीठ ने कहा कि इस न्यायालय में याचिका का उद्देश्य प्राथमिकी दर्ज करना था। साथ ही पुलिस ने शिकायतकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही है। याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं।
इससे पहले पहलवानों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने कहा कि खबरों के मुताबिक बुधवार की रात धरना स्थल पर एक पुलिस अधिकारी ने शराब के नशे में पहलवानों के साथ बदसलूकी की. इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दो राजनीतिक दलों के नेता एक ट्रक पर फोल्डिंग बेड लेकर वहां पहुंचे थे, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की. इस दौरान मारपीट हो गई। मेहता ने कहा कि पहलवानों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी ने शराब पी रखी थी, लेकिन मेडिकल जांच में पाया गया कि किसी ने शराब नहीं पी थी।
नरेंद्र हुड्डा ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह खुलेआम पहलवानों का नाम ले रहे हैं. वह टीवी स्टार बन गए हैं। वह इंटरव्यू दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इसके पीछे कोई कारोबारी है। उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने पर सवाल उठाए थे। इस पर भी मेहता ने कहा कि शिकायतकर्ता इंटरव्यू भी दे रहे हैं और उनका नाम भी ले रहे हैं. सिंह के वकील हरीश साल्वे ने हुड्डा की दलील पर आपत्ति जताई और कहा कि एक वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी इस मामले की जांच कर रही हैं। शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और एक-दो दिन में कुछ और बयान दर्ज किए जाएंगे।
सुनवाई के अंत में हुड्डा ने कहा, मुझे यकीन है कि जैसे ही यह मामला खत्म होगा, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई धीमी होगी. इसकी निगरानी किसी पूर्व न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। इस पर खंडपीठ ने कहा, ”हमने याचिका में जिस चीज के लिए प्रार्थना की थी, हमने खुद को उसी तक सीमित रखा है और वह उद्देश्य पूरा हो गया है।” अगर आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट से शिकायत है तो आप दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं।