आल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक को मुहम्मद ज़ुबैर को ज़मानत मिल गई है।
भारत के उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों में मुहम्मद ज़ुबैर को ज़मानत की मंज़ूरी दी है।
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पीटीआई के अनुसार मुहम्मद ज़ुबैर को कथित अपमान जनक ट्वीट को लेकर यूपी में दर्ज सभी मामलों में बुधवार को ज़मानत की मंज़ूरी मिल गई।
उच्चतम न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि आल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मुहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ इसी तरह की कार्यवाही के लिए कोई भी अन्य प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इसी के साथ पीठ ने मुहम्मद ज़ुबैर के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकताओं की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित किये गए विशेष जांच दल एसआईटी को समाप्त करने का भी निर्देश दिया है।
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न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांति और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने यह कहा है कि राजधानी दिल्ली में स्थित पटियाला हाउस न्यायालय में मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष बीस हज़ार रुपये का एक मुचलका या ज़मानत ब्रांड जमा करने के बाद मुहम्मद ज़ुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों में ज़मानत पर आज़ाद कर दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में मुहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ यूपी में दर्ज सभी मामलों की जांच दिल्ली पुलिस को सौंप दी है।
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