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Friday, April 3, 2026

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धर्म स्थलों पर महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति लेना हुआ अनिवार्य

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महाराष्ट्र के सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले अब सरकार की परमिशन लेने की जरूरत होगी. बिना परमिशन के लाउडस्पीकर लगाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

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लाउडस्पीकर मुद्दे पर आज महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल महाराष्ट्र के डीजीपी के साथ बैठक करेंगे. सभी पुलिस कमिश्नर और अधिकारी के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिया जा सकता है.

गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल की ओर से कहा गया है कि लाउडस्पीकर मुद्दे पर राज्य के डीजीपी सभी पुलिस आयुक्तों से मिलकर चर्चा करेंगे और एक गाइडलाइन तैयार कर सभी को दी जाएगी. राज्य में किसी को कानून व्यवस्था बिगाड़ने नहीं दी जाएगा.

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इसी बची नाशिक पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश देते हुए कहा है कि 3 मई तक सभी धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले परमिशन लेनी होगी.

सभी धार्मिक स्थल में मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च आदी शामिल हैं. सभी को लॉडस्पीकर लगाने की लिखित इजाजत लेनी होंगी.

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पुलिस कमिश्नर ऑफिस से लिखित परमिशन मिलने के बाद ही धार्मिक स्थल पर लॉडस्पीकर लगाए जा सकेंगे. बिना अनुमति के 3 मई के बाद किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने पर पुलिस द्वारा एक्शन लिया जाएगा और लॉडस्पीकर जब्त कर कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है. राज ठाकरे ने सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटेंगे तो देश भर में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजेगा.

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