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Friday, November 22, 2024

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“संदेशखाली हिंसा की तुलना मणिपुर से न करें”: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुई हिंसा की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने याचिकाकर्ता अलख आलोक श्रीवास्तव से यह भी कहा कि वह संदेशखाली में हुई हिंसा की तुलना मणिपुर में हुए दंगों से न करें।

ऐसा तब हुआ जब याचिकाकर्ता ने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता का जिक्र किया।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा , “कृपया मणिपुर में जो हुआ उसकी तुलना यहां जो हुआ उससे तुलना न करें।”

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता राहत के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट जा सकता है। इसके बाद श्रीवास्तव ने याचिका वापस लेने का फैसला किया और अदालत ने उन्हें उच्च न्यायालय जाने की छूट दे दी।

पीठ ने अपने आदेश में कहा , ”इस याचिका को उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता के साथ वापस लिया गया मानकर खारिज किया जाता है।”

सुनवाई के दौरान, श्रीवास्तव ने इस बात पर जोर दिया कि याचिका में प्रार्थनाओं को देखते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय इस मामले पर गौर नहीं कर सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि उचित जांच के लिए अन्य राज्यों के अधिकारियों को शामिल करना आवश्यक होगा।

न्यायमूर्ति नागरत्ना हालांकि इससे सहमत नहीं थे और उन्होंने रेखांकित किया कि उच्च न्यायालयों के पास अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ एसआईटी गठित करने की भी शक्ति है।

न्यायमूर्ति भुइयां ने भी कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय पहले ही मामले का संज्ञान ले चुका है।

इसके बाद श्रीवास्तव ने पश्चिम बंगाल में अपने कर्मियों पर कथित हमलों के कारण प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने आने वाली कठिनाइयों का हवाला दिया।

उन्होंने कहा, “एक टीएमसी नेता शेख शाहजहां हैं। ईडी उनकी जांच कर रही है और जब ईडी वहां गई तो उन सभी पर हमला किया गया। यहां तक ​​कि ईडी के लिए भी वहां मुकदमा चलाना मुश्किल है।”

उन्होंने आगे कहा कि संदेशखाली में महिलाओं ने सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है और उन पर समान रूप से अत्याचार किया गया है।

हालाँकि, न्यायालय ने इस मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा संभालने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि विभिन्न अदालतों के समक्ष कई कार्यवाही से बचा जा सके।

इसके बाद श्रीवास्तव ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली।

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