केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को बड़ी राहत दी है। अदालत ने केरल पुलिस को 14 दिसंबर तक चंद्रशेखर के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का आदेश दिया है। अदालत ने बुधवार को पुलिस को निर्देश दिया कि केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ दो आपराधिक मामलों में 14 दिसंबर तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए। चंद्रशेखर पर अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले बयान देने के आरोप हैं। एक अन्य बड़े मामले में अदालत ने 29 वकीलों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की।
केरल हाईकोर्ट ने कोट्टयम में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का अपमान करने और उनकी अदालत में बाधा डालने के आरोप में 29 वकीलों के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू की है।न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति जी गिरीश की खंडपीठ ने कोट्टयम अधिवक्ता संघ के कुछ पदाधिकारियों सहित इन 29 वकीलों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि वकीलों के मजिस्ट्रेट का अपमान करने के कथित कृत्य से न्याय प्रणाली की बदनामी हुई है।
अवमानना कार्यवाही का सामना कर रहे वकील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस वकील के खिलाफ मामला दर्ज करने का पुलिस को आदेश दिए जाने का विरोध कर रहे थे, जिसने कथित तौर पर धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी की जमानत पाने के लिए जाली दस्तावेज पेश किए थे। विधिज्ञ परिषद ने घटना की जांच के लिए एक समिति भी गठित की है। उच्च न्यायालय इस मामले पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा।