7 अक्तूबर से नया नियम हुआ प्रभावी; अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष पर ही रहेगी बरकरार
नई दिल्ली: रेलवे बोर्ड ने स्टेशन मास्टर के पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया है। बोर्ड द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब इस पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा में बढ़ोतरी कर दी गई है। यह संशोधित नियम 7 अक्तूबर से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। हालांकि, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों के लिए तय अधिकतम आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वह पूर्व की तरह 30 वर्ष ही बनी रहेगी।
इस परिवर्तन को वैधानिक रूप देने के लिए रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली (आईआरईएम) में विधिवत संशोधन किया है। इस संबंध में 7 अक्तूबर को एक औपचारिक पत्र जारी कर निर्णय की विस्तृत जानकारी साझा की गई है।
यह आधिकारिक परिपत्र सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों, उत्पादन इकाइयों के प्रमुखों तथा देश भर के रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) के अध्यक्षों को भेज दिया गया है, ताकि आगामी भर्ती अधिसूचनाओं में नए पात्रता मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

