Alcohol: मणिपुर सरकार ने राज्य में शराब (Alcohol) की बिक्री और खपत को वैध कर दिया है। बता दें 30 सालों से अधिक समय से राज्य में शराब प्रतिबंध है। एक अधिकारी ने बताया कि शराब अब ग्रेटर इंफाल, जिला मुख्यालयों, पर्यटन स्थलों और कम से कम 20 आवास कमरों वाले पंजीकृत होटल प्रतिष्ठानों में बेची या खरीदी जा सकती है।
बुधवार को जारी एक गजट अधिसूचना के मुताबिक, मणिपुर शराब निषेध अधिनियम 1991 की धारा 1 की उपधारा(2) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर राज्य के क्षेत्रों से मणिपुर के राज्यपाल उक्त अधिनियम को वापस लेते हैं।
बता दें 1991 में मणिपपुर शराब निषेध अधिनियम लागू होने के बाद से मणिपुर में शराब बिक्री और पीने पर प्रतिबंध लग गया था। अधिकारी ने कहा, शराब की बिक्री से राज्य को सालाना कम से कम 600 करोड़ रुपये कमाने में मदद मिलेगी। शराबबंदी वापस लेने का फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था।