सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अन्तरिम जमानत पर कई टिप्पणी की है कि “हम किसी व्यक्ति के राजनीतिक होने या न होने पर नहीं, जो मामला है वो सही है या नहीं… जब मामला दो वर्ष पूर्व से चल रहा था तो चुनावों के दौरान ही गिरफ्तारी क्यों? केजरीवाल जनता के द्वारा चुने गए हैं, उन्हे चुनावों से दूर रखना सही नहीं… जब हम जमानत दे सकते हैं तो अन्तरिम जमानत क्यों नहीं….”
वहीं बेंच बिना किसी आदेश दिए 2:30 PM तक की सुनने की मौहलत के बाद उठ गई। 9 मई को वापस सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जब अदालत ने कहा कि वह चुनावों के कारण आप सुप्रीमो के लिए अंतरिम जमानत पर विचार करने के लिए तैयार है। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सुनवाई के लिए तैयार रहने का आग्रह करते हुए कहा कि हम अनुदान दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन हमें आपके प्रति खुला रहना चाहिए क्योंकि किसी भी पक्ष को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।”
21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा। 9 अप्रैल को, उच्च न्यायालय ने जांच में शामिल होने और समन में शामिल होने से बार-बार इनकार करने का हवाला देते हुए उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी शराब उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।