अपनी मजबूत स्थिति का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में Google पर भारतीय आयोग ने 1337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गुरुवार को टेक दिग्गज Google पर एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में कई बाजारों में ‘अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग’ करने के लिए 1337.76 करोड़ का जुर्माना लगाया।
एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर यह कार्रवाई की गई। इसके अलावा, सीसीआई ने प्रमुख इंटरनेट कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने और बंद करने का निर्देश दिया है। आयोग ने बृहस्पतिवार को विज्ञप्ति में कहा कि गूगल को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने कामकाज के तरीके को संशोधित करने का निर्देश भी दिया गया है।
CCI ने कहा कि मोबाइल एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (MADA) के तहत संपूर्ण Google मोबाइल सूट (GMS) की अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करता है। आयोग ने कहा कि Google अपने मोबाइल सूट को अनइंस्टॉल करने का कोई विकल्प नहीं देता है। इसमें कहा गया है, “गूगल ने अधिनियम की धारा 4 (2) (डी) का उल्लंघन किया है।” प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है।