SC: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मानहानि मामले में दायर याचिका पर सुनवाई 29 जनवरी तक टाल दी है। तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ दर्ज मानहानि मामले को अहमदाबाद कोर्ट से स्थानांतरित करके राज्य से बाहर दिल्ली भेजने की मांग की थी। जस्टिस ए एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयन ने शिकायतकर्ता के वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद मामले की सुनवाई टाल दी।
पीठ ने शिकायतकर्ता के वकील से कहा ‘जब वह (तेजस्वी यादव) अपना बयान वापस ले चुके हैं तो फिर भी उनके खिलाफ अभियोग जारी क्यों रहना चाहिए? आप ने निर्देश लें वरना हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते। शिकायतकर्ता के वकील ने याचिकाकर्ता के बयान पर जवाब देने के लिए समय मांगा है, इसलिए मामले को अगले सोमवार को लिए लिस्ट करें।’ तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले पर सुनवाई रोकने की मांग की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव को राहत देते हुए उन्हें निचली अदालत की पेशी में छूट दे दी थी साथ ही शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज हुआ था मानहानि का आपराधिक मामला
मार्च 2023 में पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था ‘सिर्फ गुजराती ही मौजूदा परिस्थितियों में ठग हो सकते हैं और उनके घोटाले भी माफ हो जाएंगे।’ तेजस्वी के इस बयान के खिलाफ गुजरात में स्थानीय कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाए कि तेजस्वी यादव की टिप्पणी से सभी गुजरातियों की भावनाएं आहत हुई हैं।