गोवा की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख अमित पालेकर को 2023 बनस्तरिम मर्सिडीज कार हादसे में मिली सर्शत जमानत को रद्द कर दिया है। बता दें कि इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी। मामले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि अमित पालेकर को तुरंत आत्मसमर्पण करना होगा और अदालत के आदेश के अनुसार उन्हें हिरासत में लिया जाएगा।
6 अगस्त, 2023 को बनस्तरिम पुल पर एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। उस समय, क्राइम ब्रांच ने अमित पालेकर को कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और आरोपी परेश सावरदेकर को बचाने के लिए एक फर्जी ड्राइवर पेश करने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
वहीं इस मामले में आप नेता अमित पालेकर को अतिरिक्त जिला अदालत की तरफ से दी गई सशर्त जमानत को सोमवार को पोंडा में अतिरिक्त सत्र अदालत ने रद्द कर दी थी। क्राइम ब्रांच ने पिछले हफ्ते अमित पालेकर की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें अदालत ने फ्रांस की यात्रा करने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने कुछ अन्य देशों का भी दौरा किया, इस प्रकार ये जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया।
सोमवार को अदालत ने रद्द की सशर्त जमानत
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आप नेता अमित पालेकर के वकील ने कहा कि अदालत ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है और फ्रांस की यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। सोमवार को अदालत ने अपराध शाखा की अर्जी मंजूर कर ली और अमित पालेकर को दी गई सशर्त जमानत रद्द कर दी।
आरोपी सावरदेकर पर दर्ज है कई धाराओं में केस
यह कार हादसा 6 अगस्त 2023 को शाम 7:30 बजे राज्य की राजधानी से करीब 15 किलोमीटर दूर पोंडा-पणजी राजमार्ग पर हुई थी, जहां लग्जरी कार ने तीन कारों, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटर को टक्कर मारी थी, जबकि इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी। वहीं एक सुपरमार्केट के मालिक और आरोपी परेश सावरदेकर को गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने, नशे में गाड़ी चलाने और अन्य अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था।