बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा से विधायक अब्बास अंसारी पर पुलिस का शिकंजा और कस गया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास को भगोड़ा घोषित कर दिया है। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने अब्बास के घर डुगडुगी बजवाकर भगोड़ा घोषित किए जाने का नोटिस चस्पा कर दिया है। मौके पर पुलिस अधिकारी ने लोगों के बीच घोषणा की कि अब्बास अंसारी के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट लखनऊ ने 82 के तहत नोटिस जारी किया। अब्बास को एक महीने का समय दिया गया है। 26 सितम्बर तक यदि अब्बास खुद हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
अब्बास अंसारी लाइसेंस के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में वांक्षित है। उसकी तलाश में लखनऊ पुलिस ने यूपी से पंजाब और राजस्थान तक ताबड़तोड़ छापामारी की लेकिन अब्बास हाथ नहीं लगा। इसके बाद कोर्ट ने अब्बास को भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब्बास की तलाश में पुलिस लगातार पंजाब और राजस्थान में छापामारी कर रही है।
लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 14 जुलाई को अब्बास के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था। यूपी पुलिस की 12 टीमें 43 दिन में यूपी समेत 8 प्रदेशों में 135 स्थानों पर छापामारी कर चुकी हैं। इसके बाद भी अब्बास का कहीं पता नहीं चल पाया है।
अब्बास के खिलाफ ये है मामला
अब्बास अंसारी पर लखनऊ पुलिस को बताए बगैर शस्त्र लाइसेंस नई दिल्ली ट्रांसफर कराने का आरोप है। इसी पर कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। अब्बास पर एक लाइसेंस पर गलत ढंग से कई शस्त्र लेने का भी आरोप है। लखनऊ पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को अब्बास के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने धारा 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

