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Thursday, November 21, 2024

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“राज्यपाल की कार्रवाई कानून के मुताबिक”: सिद्धारमैया को कोर्ट से बड़ा झटका

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कथित एमयूडीए भूमि घोटाला मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने के राज्यपाल थावर चंद गहलोत के फैसले को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की चुनौती को खारिज कर दिया है ।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने कहा कि राज्यपाल ने “पूरी तरह से अपना दिमाग लगाया” और आदेश (अभियोजन की मंजूरी) “दिमाग के इस्तेमाल न करने से ग्रस्त नहीं है…” अदालत ने कहा, “राज्यपाल के कार्यों में कोई गलती नहीं है। बताए गए तथ्यों की जांच की जरूरत है। याचिका खारिज की जाती है।”

इसके बाद कोर्ट ने मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की याचिका भी खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने दो सप्ताह के लिए अपने आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। जज ने कहा कि वह अपने आदेश पर रोक नहीं लगा सकते।

उच्च न्यायालय के फैसले का अर्थ है कि निचली अदालत अब मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकती है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करना और सिद्धारमैया पर दबाव बढ़ाना शामिल होगा।

उच्च न्यायालय ने इससे पहले निचली अदालत को निर्देश दिया था कि उसका फैसला आने तक कोई कार्रवाई न की जाए।

फैसले से पहले, उनके आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और पुलिस को “अप्रिय घटनाओं” को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया था, जो कथित भूमि घोटाले को लेकर राजनीतिक तनाव को रेखांकित करता है।

अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने न्यायिक प्रणाली में अपना विश्वास जताया और कहा, “मैं कानून और संविधान में विश्वास करता हूं… अंततः सत्य की जीत होगी।”

भाजपा चाहती है इस्तीफा
फैसले के कुछ ही समय बाद भारतीय जनता पार्टी – जिसने इस मामले में कांग्रेस सरकार और सिद्धारमैया पर निशाना साधा है – ने एक बार फिर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख बीवाई विजयेंद्र ने सिद्धारमैया से “बिना किसी देरी के तुरंत इस्तीफा देने” की मांग की।

“भाजपा लगातार भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ रही है। उन्होंने (कांग्रेस ने) कहा कि भाजपा राजनीतिक साजिश रच रही है… लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि राज्यपाल द्वारा लिया गया फैसला सही है। इस फैसले को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए…”

कांग्रेस ने कहा “षड्यंत्र”
कांग्रेस – जिसके लिए यह निर्णय एक झटका माना जा रहा है, खासकर अगले सप्ताह होने वाले हरियाणा चुनाव के मद्देनजर – ​​ने सिद्धारमैया का समर्थन किया है, जबकि उनके डिप्टी डी.के. शिवकुमार ने “एक बड़ी साजिश” का आरोप लगाया है।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “मैं आपको फिर से बता रहा हूं…मुख्यमंत्री के लिए कोई झटका नहीं है। यह हमारे नेताओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। हम इसका मुकाबला करेंगे। हम कानूनी व्यवस्था का सम्मान करते हैं…हमें न्याय मिलेगा।”

श्री शिवकुमार – जो कांग्रेस के राज्य प्रमुख भी हैं – का समर्थन सिद्धारमैया के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछले साल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद था।

राज्यपाल ने “दिमाग नहीं लगाया”: सिद्धारमैया

श्री सिद्धारमैया ने तर्क दिया था कि उनके अभियोजन को मंजूरी देने वाला आदेश अवैध है क्योंकि राज्यपाल राज्य की मंजूरी के बिना ऐसी सिफारिश नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री की ओर से पेश होते हुए श्री सिंघवी ने तर्क दिया कि राज्यपाल ने “अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है”। उन्होंने कहा कि इसलिए मंजूरी “पूरी तरह से समीक्षा योग्य” है

उन्होंने उच्च न्यायालय से कहा, “आप लोगों के जनादेश को नकार रहे हैं… राज्यपाल द्वारा मुझसे (राज्य सरकार का जिक्र करते हुए) कोई जानकारी नहीं ली गई… यह आदेश न्यायिक समीक्षा योग्य है।”

हालांकि, अदालत ने सुझाव दिया कि राज्यपाल की मंजूरी को एक “स्वतंत्र निर्णय” के रूप में देखा जा सकता है, और ऐसे मामले में श्री गहलोत को “मंत्रियों की सलाह पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है”।

सिद्धारमैया ने पहले भी तर्क दिया था कि यह निर्णय “प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों” का उल्लंघन करता है। उन्होंने अदालत को चेतावनी दी कि “…अंतरिम राहत के अभाव में (मेरी) प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुँचने का गंभीर और आसन्न जोखिम है।”

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