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Thursday, November 28, 2024

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ब्रज मंडल यात्रा की सुरक्षा चिंताओं के बीच हरियाणा ने नूंह में 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट निलंबित कर दिया

हरियाणा सरकार ने रविवार को नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं को 24 घंटे के लिए निलंबित करने का आदेश दिया। यह आदेश पिछले साल हिंसा से प्रभावित ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के मद्देनजर जारी किया गया है। मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाएं रविवार शाम 6 बजे से सोमवार शाम 6 बजे तक निलंबित रहेंगी।

हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अनुराग रस्तोगी ने एक आदेश में कहा, “… जिला नूह में तनाव, परेशानी, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक शांति और सौहार्द बिगाड़ने की आशंका है।”

निलंबन आदेश व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से “गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए” दिया गया था।

नूंह के एसपी विजय प्रताप ने कहा, “पहले भी देखा गया है कि ऐसे आयोजनों के दौरान अफ़वाहें फैलाई जाती हैं। इसलिए, हमने (सेवा प्रदाताओं) से अनुरोध किया है कि वे आज शाम 6 बजे से कल शाम 6 बजे तक जिले में इंटरनेट सेवाएँ निलंबित कर दें। इसका एकमात्र उद्देश्य अफ़वाहों और झूठे प्रचार को नियंत्रित करना है।”

पिछले वर्ष नूह में ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान भड़की सांप्रदायिक झड़पों में दो होमगार्ड और एक मस्जिद के नायब इमाम सहित कम से कम पांच लोग मारे गए थे और यह झड़प पड़ोसी जिलों तक फैल गई थी।

अधिकारियों ने कहा था कि हिंसा इस अफवाह के कारण भड़की थी कि बजरंग दल का सदस्य और गौरक्षक मोनू मानेसर, जिस पर दो मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या का मामला दर्ज है, भी जुलूस का हिस्सा होगा।

इस बीच, नूंह पुलिस ने कहा कि यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यात्रा के पूरे रूट पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 21 जुलाई की शाम से 22 जुलाई की शाम तक दस अंतर-राज्यीय और अंतर-जिला चेकपॉइंट स्थापित किए जाएंगे।

ईटीवी भारत की रिपोर्ट के अनुसार, 22 जुलाई को यात्रा मार्ग पर मांस, मछली और मुर्गी की दुकानें बंद रहेंगी। मांस विक्रेताओं को या तो अपनी दुकानें बंद करने या जुलूस मार्ग से दूर वैकल्पिक स्थलों पर स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है।

अधिकारियों ने वाहनों में तलवार, भाले, त्रिशूल, चाकू, पिस्तौल, हॉकी स्टिक और डंडे सहित हथियार ले जाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली किसी भी भ्रामक जानकारी के लिए सोशल मीडिया पर नज़र रखने के लिए एक विशेष टीम को नियुक्त किया गया है।

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