कानपूर के बिकरू कांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर मामले की जांच से सम्बंधित रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।
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इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि विकास दुबे मुठभेड़ मामले में आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने रिटायर्ड न्यायमूर्ति बी एस चौहान समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और उसे कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया।
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बता दें कि कानपुर बिकरू क्षेत्र में जुलाई 2020 में दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ फायरिंग की थी, जिसमें एक डिप्टी एसपी समेत आठ पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस मामले में फरार चल रहे विकास दुबे को एसटीएफ (STF) ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कानपुर लाते समय रास्ते में उसने भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पर फर्जी तरीके से एनकाउंटर करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद मृतक की पत्नी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रदेश सरकार को बड़ा आदेश दिया है।
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