दिल्ली हाईकोर्ट के कई न्यायाधीशों के खिलाफ अनुचित, निंदनीय, आधारहीन आरोप लगाने के लिए एक वकील को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया गया था, जिसमें छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वकील को आदेश दिए कि उन्हें निंदनीय आरोपों के लिए न्यायाधीशों से बिना शर्त माफी मांगनी होगी। पीठ ने कहा कि यह माफी नहीं है, वह कैसे कह सकते हैं कि यह अनजाने में हुआ। शीर्ष अदालत ने उन्हें माफी मांगने का एक और मौका दिया और मामले की सुनवाई 19 जनवरी को तय की। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने नौ जनवरी को वकील को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था और उन पर दो हजार का जुर्माना लगाने के साथ ही छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी।
हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में राजीव सक्सेना के खिलाफ सीबीआई की याचिका खारिज
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद घोटाले मामले में सरकारी गवाह राजीव सक्सेना को जमानत न देने वाली सीबीआई की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट से मना कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूडड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत देते समय उनके स्वास्थ्य स्थिति पर पूरा ध्यान दिया था, वे जांच में सहयोग कर रहे थे। अदालत ने जमानत रद्द करने की मांग वाली सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आप इस मामले पर निचले कोर्ट का ऱुख कर सकते हैं।
सीबीआई की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सक्सेना जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और वे पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने 16 फरवरी, 2021 को मेडिकल कारणों पर राजीव सक्सेना को जमानत दे दी थी।