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Saturday, March 28, 2026

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कलकत्ता हाईकोर्ट से सुवेंदु अधिकारी को झटका, लगाई रोक एकल पीठ के फैसले पर

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पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कलकत्ता पुलिस अब से किसी भी वैध मामले में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस के पास सही जानकारी है तो FIR दर्ज की जा सकती है। पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा के पहले के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सुवेंदु अधिकारी को पिछले दिसंबर से पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा एफआईआर से संरक्षण दी गई थी।

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