ऑनलाइन आधार सत्यापन शुल्क हटाने का प्रस्ताव, सेफ-ड्राइविंग टेस्ट में 75 फीसदी अंक होंगे अनिवार्य
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें लाइसेंस में नाम-पता बदलने की फीस खत्म करने, ऑनलाइन आधार सत्यापन पर शुल्क नहीं लेने और आवेदनों के निपटारे के लिए समय-सीमा तय करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। अभी ये बदलाव प्रस्तावित हैं और इन्हें अंतिम रूप से लागू किया जाना बाकी है।
ड्राफ्ट के मुताबिक, सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल के आकलन में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी करने की सिफारिश की गई है। यह ट्यूटोरियल कम से कम 30 मिनट का होगा। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य आवेदकों को यातायात नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति अधिक जागरूक और प्रशिक्षित बनाना है।

