बंगलूरू की विशेष अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे जेडी-एस विधायक एचडी रेवन्ना को फिर से राहत दी है। अदालत ने एचडी रेवन्ना की अग्रिम जमानत को 20 मई तक बढ़ा दिया है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश को भी 20 मई तक सुरक्षित रखा गया है। बता दें कि मेट्रोपॉलिटन न्यायाधीश ने इससे पहले जेडी-एस नेता को 17 मई तक के लिए सशर्त जमानत दी थी।
एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्ज्वल रेवन्ना के खिलाफ होलेनरसीपुर पुलिस स्टेशन में 28 अप्रैल को यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया था कि दोनों ने 47 वर्षीय घरेलू सहायिका का दुष्कर्म किया। शिकायतकर्ता ने कहा था कि अपने घर में ही एचडी रेवन्ना और प्रज्ज्वल ने घरेलू सहायिका के साथ दुष्कर्म किया।
नोटिस देने पर भी नहीं आए रेवन्ना- एसआईटी
बता दें कि प्रज्ज्वल के खिलाफ यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। एसआईटी ने अदालत में पूर्व मंत्री को हिरासत में लेने की मांग की है। उधर एचडी रेवन्ना के वकीलों ने अदालत से अग्रिम जमानत की मांग की। एसआईटी ने बताया कि एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना को मामले में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए दो बार नोटिस भेजे थे, लेकिन दोनों पूछताछ के लिए नहीं आए।
16 मई को एचडी रेवन्ना ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। एसआईटी ने इसका विरोध करते हुए न्यायिक हिरासत की मांग की थी। विशेष अदालन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एचडी रेवन्ना को राहत देते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। शुक्रवार को अदालत में फिर से सुनवाई हुई। अदालत ने फिर से दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और जमानत याचिका पर आदेश सोमवार तक सुरक्षित रख लिया। तब तक के लिए एचडी रेवन्ना की जमानत को बढ़ाया गया है।