महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख बुधवार को जेल से रिहा हो गए। मुंबई में आर्थर रोड जेल के बाहर उनका स्वागत हुआ। देशमुख के रिहा होने से पहले ही उनके समर्थक जेल के बाहर मौजूद थे। भ्रष्टाचार मामले में वह एक साल से अधिक समय से जेल में थे।
अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को एक लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी। लेकिन सीबीआई ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए जमानत पर स्थगन आदेश के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया था और हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते सीबीआई के अनुरोध पर जमानत आदेश पर रोक को 27 दिसंबर तक बढ़ा दिया था। हालांकि, मंगलवार को इसके तीन दिन के और विस्तार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता अनिल देशमुख की जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया था और उनकी जमानत बरकरार रखी थी। इसके साथ ही 100 करोड़ रुपये की वसूली मामले में अनिल देशमुख के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया था।
जेल से बाहर आकर क्या बोले देशमुख?
13 महीने 27 दिन बाद मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद देशमुख ने बाहर निकलने के बाद कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने सुनी-सुनाई बातों पर उनके खिलाफ आरोप लगाए, लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। न्याय व्यवस्था में मेरा विश्वास है। हमें न्याय मिला, जिसके लिए मैं जस्टिस का आभार मानता हूं।
देशमुख की रिहाई से हुई अपार खुशी : अजित पवार
जेल से बाहर आने पर विपक्ष के नेता अजीत पवार, प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल और पूर्व गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल सहित एनसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं, नागपुर में देशमुख के आवास पर जुटे उनके समर्थकों ने भी जश्न मनाया। आर्थर रोड जेल के बाहर पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने कहा कि देशमुख पर अन्याय हुआ है। उनकी रिहाई से हमें अपार खुशी हुई है।
नवंबर 2021 से जेल में थे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री
अनिल देशमुख नवंबर 2021 से जेल में थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें कथित धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने इस साल अप्रैल में भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। देशमुख ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया था। वह लंबे समय से मुंबई के आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में थे। हाईकोर्ट ने उन्हें अक्तूबर में ईडी के मामले में जमानत दे दी थी।