प्रयागराज में बीते शुक्रवार को पैगम्बर मोहम्मद विवाद पर भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव जावेद अहमद उर्फ़ पंप घर से अवैध हथियार बरामद किए हैं.इसके साथ ही रविवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उनके दो मंज़िला आलीशान घर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है. बता दें कि प्रयागराज हिंसा मामले में अबतक 95 नामजद और 5000 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
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जावेद पंप के घर पर बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई की वजह अवैध निर्माण बताया जा रहा है, PDA ने कार्रवाई से पहले जावेद के घर के बाहर नोटिस चिपकाया था.इस पूरे मामले पर एसपी अजय कुमार ने कहा है कि जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप 10 तारीख को हुई हिंसा में शामिल था. उसके मकान पर पीडीए की तरफ से कार्रवाई की गयी है. उसके मकान से 12 बोर की और 315 बोर की अवैध पिस्टल बरामद की गयी है इसके साथ कुछ आपत्तिजनक पोस्टर्स और बैनर भी बरामद हुए हैं
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प्रयागराज के डीएम संजय खत्री ने कहा है कि जावेद पंप के घर पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है, यह कार्रवाई पहले ही तय थी क्योंकि जावेद पंप ने मकान का निर्माण नियमों के विरुद्ध किया था. जिन-जिन लोगों के मकान पीडीए के मानकों के मुताबिक नहीं है उन सभी पर कार्रवाई होगी. चिपकाए गए नोटिस में कहा गया था कि विकास प्राधिकरण से अपेक्षित अनुमति लिए बगैर अवैध तरीके से भूतल और प्रथम तल में निर्माण कराया गया है. इसके लिए आपको अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत कारण बताओ नोटिस दी गई थी और इसकी सुनवाई की 24 मई को तारीख रखी गई थी. लेकिन इस दौरान ना तो आप खुद और ना ही आपके तरफ से कोई सुनवाई के तिथि को आया. लिहाजा 25 मई को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था. नोटिस में कहा गया, ” इस बाबत नोटिस जारी कर आपके यहां चस्पा कर सूचित किया गया था कि 9 जून तक खुद से उक्त स्थल को ध्वस्त करके सूचित करें. लेकिन आपने वो कार्य नहीं किया. लिहाजा 12 जून को 11:00 बजे तक उक्त स्थल को खाली कर दें, जिससे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सके.”
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