मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद आज राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई और वह संसद भी पहुंच गए. वहीं, बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को शनिवार को आगरा की एक अदालत द्वारा दो साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है. कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी सांसद और केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर हैं.
दरअसल, 5 अगस्त को आगरा की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कठेरिया को नवंबर 2011 में बिजली कंपनी के कर्मचारियों की पिटाई के मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई थी. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 147 और 323 के तहत दोषी पाया है. बता दें कि रामशंकर कठेरिया उत्तर प्रदेश की इटावा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं.
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, किसी भी अपराध के लिए दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले निर्वाचित जन प्रतिनिधि को तत्काल अयोग्यता का सामना करना पड़ता है। यह वही प्रावधान है जिसके तहत मानहानि के आरोप में गुजरात की एक अदालत में दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा काटने के बाद राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।