मद्रास हाइकोर्ट ने आधार को बिजली उपभोक्ता कोड से जोड़ने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। वकील एमएल रवि ने तमिलनाडु विद्युत उत्पादन और वितरण निगम के इस साल छह अक्टूबर के सरकारी आदेश को चुनौती दी थी। आदेश में बिजली उपभोक्ता कोड को आधार से जोड़ने को अनिवार्य किया गया था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। पीठ ने देसीय मक्कल सक्थी कात्ची के संस्थापक अध्यक्ष रवि की याचिका को खारिज कर दिया