कर्नाटक के मैसूरु में रविवार दोपहर एक परिवार के चार सदस्य अपने किराए के घर में मृत पाए गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, हालांकि उन्हें संदेह है कि यह आत्महत्या का मामला है। पुलिस के मुताबिक, महादेवस्वामी (45), उनकी पत्नी अनीता (38), बेटियां चंद्रकला (17) और धनलक्ष्मी (15) चामुंडीपुरम स्थित अपने घर में मृत पाए गए। महादेवस्वामी की यहां बांदीपाल्या में सब्जी की दुकान थी। पड़ोसियों ने जब देखा कि पिछले दो दिनों से दरवाजा नहीं खुला है तो उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सामने का दरवाजा अंदर से बंद था। इसलिए हमने पीछे का दरवाजा खोला और उन्हें मृत पाया। चारों में से एक को लटका हुआ पाया गया, जो बड़ी बेटी थी। अन्य लोग फर्श पर थे। उन्होंने बताया कि इमारत का मालिक पहली मंजिल पर रहता है, जबकि पीड़ित परिवार पिछले दो महीने से भूतल पर किरायेदार के रूप में रह रहा था।
इस बीच असम के होजई जिले में एक रिश्तेदार ने कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की का दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि लड़की का शव शनिवार रात उसके घर से बरामद किया गया। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि जब वह घर में अकेली थी, तो एक रिश्तेदार ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए नगांव सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। हमने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है।
1.6 करोड़ रुपये मूल्य का तस्करी का सामान जब्त
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग अभियानों में छह लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 1.6 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का प्रतिबंधित पदार्थ और अन्य तस्करी का सामान बरामद किया गया। यह कार्रवाई 23 से 25 अगस्त के बीच एनएफआर के तहत विभिन्न ट्रेनों और स्टेशनों पर की गई। आरपीएफ ने जनवरी से जुलाई तक अवैध रूप से प्रतिबंधित या तस्करी किए गए सामान ले जाने के 434 मामलों का पता लगाया है। इस दौरान 13.36 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का ऐसा सामान बरामद किया गया। आरपीएफ ने 250 लोगों को पकड़ा भी है।
नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर व्यक्ति को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा
मिजोरम के चम्फाई में एक विशेष अदालत ने 2019 में एक नाबालिग से छेड़छाड़ के लिए 30 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। POCSO कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सिल्वी जोमुआनपुई राल्ते ने वानहरेलुइया को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसे अदा न करने पर उसे दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बता दें कि वानहरेलुइया ने 2019 में पूर्वी मिजोरम के चंफाई शहर के एक इलाके में नाबालिग को उसके घर के बाहर ले जाकर 5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ की थी।