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Saturday, April 20, 2024

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यूपी सरकार का हलफनामा:दंगों से बुलडोज़र कार्रवाई का कोई संबंध नहीं

यूपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दाखिल कर कहा है कि पैग़म्बर मोहम्मद पर भाजपा नेताओं की टिप्पणियों के बाद हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के आरोपी लोगों को दंडित करने के लिए राज्य में किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि बुलडोजर ने नगरपालिका कानूनों के अनुसार और उल्लंघनकर्ताओं को उचित अवसर प्रदान करने के बाद अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।

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बता दें कि जमीअत उलमा द्वारा दाखिल याचिका पर 16 जून को जारी शीर्ष अदालत के नोटिस के जवाब में अपना हलफनामा प्रस्तुत करते हुए यूपी सरकार ने कानपुर और प्रयागराज में अपने नगरपालिका अधिकारियों द्वारा कार्रवाई को उचित ठहराया, जहां तीन संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया था। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि इन विध्वंसों का “दंगों से कोई संबंध नहीं था” औरउत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1972 के तहत अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे विध्वंस अभियान के हिस्से के रूप में यह कार्रवाई की गई थी।

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हलफनामे में कहा गया है कि जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर दो आवेदनों में कहा गया है कि यूपी सरकार को संपत्तियों के किसी और विध्वंस से रोका जाना चाहिए, जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए, हलफनामे में कहा गया है कि मुस्लिम संगठन ने सरकार को बदनाम करने के लिए दुर्भावना के तहत याचिका दाखिल की है.

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प्रयागराज में एक जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोज़र चलाने को लेकर हलफनामे में तर्क दिया गया कि 10 मई को अनधिकृत निर्माण के बाद व्यावसायिक उपयोग के लिए आवासीय परिसर का अवैध उपयोग करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हलफनामे में कहा गया है कि परिवार के सदस्यों द्वारा नोटिस लेने से इनकार के बाद दीवार पर नोटिस चिपकाया गया था ।

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