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Monday, June 22, 2026

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नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: निवास स्थान बदलने की जानकारी देना पूरी तरह कर्मचारी की जिम्मेदारी, लापरवाही का नहीं उठा सकते फायदा

नई दिल्ली: देश की शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने नियोक्ता (Employer) और कर्मचारी (Employee) के कानूनी संबंधों व उत्तरदायित्वों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और नजीर बनने वाला ऐतिहासिक विधिक फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी अपना निवास स्थान या पत्राचार का पता बदलता है, तो इसकी आधिकारिक और लिखित जानकारी कंपनी को देना पूरी तरह से उसी कर्मचारी की विधिक जिम्मेदारी है। अपनी इस लापरवाही, चूक या विफलता का फायदा कोई भी कर्मचारी कानूनी विवाद के दौरान नहीं उठा सकता।

इस कड़े विधिक रुख के साथ ही अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के पुराने फैसले और लेबर कोर्ट (Labour Court) के उस आदेश को पूरी तरह से निरस्त (Quash) कर दिया है, जिसमें एक अनुपस्थित कर्मचारी को सेवा में बहाल करने और पिछला वेतन (Back Wages) देने का निर्देश दिया गया था।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ का विधिक आदेश

यह ऐतिहासिक निर्णय जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मैसर्स रिफिलिस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर अपीलीय याचिका को स्वीकार करते हुए दिया।

  • कर्मचारी का दावा खारिज: सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी अर्जुन गुप्ता के उस विधिक दावे को पूरी तरह से मनगढ़ंत और बेबुनियाद मानकर खारिज कर दिया, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि जून 2012 में जब उसने काम पर लौटने की कोशिश की, तो उसे प्रबंधन द्वारा अवैध रूप से नौकरी से निकाल दिया गया था।

क्या था पूरा विवाद और लेबर कोर्ट का रुख?

  • कार्यस्थल से अनुपस्थिति: अर्जुन गुप्ता अगस्त 2006 से कंपनी में ‘मोल्डर’ के पद पर कार्यरत थे, लेकिन 14 मई 2012 से वे अचानक बिना किसी पूर्व सूचना या विधिक मंजूरी के काम से गायब हो गए।
  • कंपनी की विधिक कार्रवाई: कंपनी ने नियमानुसार 18 मई 2012 को कर्मचारी के आधिकारिक सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज स्थायी पते पर एक नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा था।
  • निचली अदालतों का एकपक्षीय रुख: इस मामले में लेबर कोर्ट ने शुरुआत में फरवरी 2022 में कर्मचारी के पक्ष में एकपक्षीय आदेश पारित किया। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर जब मामला दोबारा लेबर कोर्ट गया, तो उसने अक्टूबर 2023 में फिर से कर्मचारी के हक में फैसला सुनाया। लेबर कोर्ट ने अर्जुन गुप्ता को सेवा में बहाल करने और 50 प्रतिशत बैक वेजेस (पिछला वेतन) व अन्य वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया था, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पलटा हाईकोर्ट और लेबर कोर्ट का फैसला?

सर्वोच्च न्यायालय ने गहन विधिक समीक्षा के बाद पाया कि लेबर कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने ही बिना किसी पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य (Documentary Evidence) के केवल सहानुभूति के आधार पर कर्मचारी को अनुचित राहत दी थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य विधिक तर्क यह था कि कंपनी ने नोटिस कर्मचारी के गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) के तत्कालीन पते के बजाय बिहार के स्थायी पते पर भेजा था, जो कि गलत था। इस तर्क को पूरी तरह खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए:

कोर्ट की मुख्य विधिक टिप्पणियांकंपनी और कर्मचारी के उत्तरदायित्व
रिकॉर्ड में दर्ज पते की प्रामाणिकतानियोक्ता (कंपनी) से केवल उसी पते पर संवाद करने की उम्मीद की जा सकती है जो कर्मचारी ने स्वयं आधिकारिक तौर पर प्रदान किया है। रिकॉर्ड पर दर्ज पते का उपयोग करने के लिए नियोक्ता को विधिक रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
पता बदलने की सूचना का दायित्वयदि कर्मचारी ने अपना निवास स्थान या पत्राचार का पता बदल लिया था, तो इसकी लिखित सूचना समय पर देने का पूर्ण दायित्व (Onus of Proof) उसी कर्मचारी पर था।
साक्ष्यों का अभावकर्मचारी का यह दावा कि वह अपनी मां की गंभीर बीमारी के कारण बिना बताए अनुपस्थित था, पूरी तरह निराधार पाया गया क्योंकि इसके समर्थन में कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट या विधिक दस्तावेज पेश नहीं किया गया।

अदालत ने अपने विधिक निष्कर्ष में कहा कि बिना मंजूरी के कार्यस्थल से गायब रहना, कोई लिखित सूचना न देना और काम पर दोबारा लौटने का कोई भी पुख्ता सबूत पेश न कर पाना यह साबित करता है कि लेबर कोर्ट का अक्टूबर 2023 और हाईकोर्ट का मार्च 2024 का आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण था। अतः सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आदेशों को तत्काल प्रभाव से शून्य और निरस्त घोषित कर दिया। इस फैसले से भविष्य में कंपनियों को बिना बताए गायब होने वाले लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी विधिक सुरक्षा मिलेगी।

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