29 C
Mumbai
Friday, May 3, 2024

आपका भरोसा ही, हमारी विश्वसनीयता !

सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट, दोषियों की जमानत के आदेश को ‘सुप्रीम’ चुनौती

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। सौम्या की मां ने चार दोषियों को दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ सौम्या की मां माधवी विश्वनाथन द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर सकती है।

बता दें कि दिल्ली की साकेत कोर्ट द्वारा 30 सितंबर 2008 को सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड से जुड़े चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए हर एक दोषी पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। 

हाईकोर्ट से मिली थी दोषियों को जमानत
इस साल फरवरी में दिल्ली उच्च न्यायालय ने चारों दोषियों की सजा को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही चारों दोषियों की सजा को चुनौती देने वाली अपीलों का निपटारा होने तक उन्हें जमानत दे दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि चारों दोषी 14 साल से हिरासत में हैं। इस दौरान उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से चारों दोषियों द्वारा दायर अपीलों पर जवाब देने को कहा था। 

अब सौम्या विश्वनाथन की मां ने उनकी बेटी की हत्या के लिए सजा काट रहे इन चारों दोषियों को दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। माना जा रहा है कि सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। 

बता दें कि एक समाचार चैनल में काम करने वाली सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को तड़के दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस दौरान वह अपनी कार से घर लौट रही थीं। पुलिस ने बताया था कि यह हत्या लूटपाट के इरादे से की गई।

ताजा खबर - (Latest News)

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here