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Thursday, May 2, 2024

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सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार समूह को पोस्टरों में शरद पवार के नाम और फोटो का इस्तेमाल नहीं करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 मार्च) को अजीत पवार गुट से पूछा, जिसे भारत के चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रूप में मान्यता दी गई है, वे प्रचार सामग्री में पूर्व एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तस्वीरों का उपयोग क्यों कर रहे हैं।

कोर्ट ने अजित पवार समूह से यह हलफनामा दायर करने को कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शरद पवार के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे. कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी सुझाव दिया कि अजीत पवार समूह चुनाव के लिए ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न के अलावा किसी अन्य प्रतीक का उपयोग करें ताकि कोई भ्रम न हो।

जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ शरद पवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अजीत पवार के गुट को आधिकारिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रूप में मान्यता देने और उन्हें ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न आवंटित करने के भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के फैसले को चुनौती दी गई थी।

शरद पवार समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आधिकारिक गुट ‘घड़ी’ प्रतीक का उपयोग कर रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से शरद पवार से जुड़ा हुआ है, और अभियान सामग्री में वरिष्ठ पवार के नाम और तस्वीरें हैं। सिंघवी ने कथित तौर पर छगन भुजबल द्वारा दिया गया एक बयान पढ़ा, जिसमें कहा गया कि ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने के लिए पोस्टरों में ‘घड़ी’ चिन्ह और शरद पवार की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

“आप उनकी तस्वीरों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? यदि आप इतने आश्वस्त हैं, तो अपनी तस्वीरों का उपयोग करें?” न्यायमूर्ति कांत ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह से पूछा, जो अजीत पवार समूह की ओर से उपस्थित थे। सिंह ने कहा कि पार्टी ऐसा नहीं कर रही है और कुछ भटके हुए सदस्यों ने ऐसा किया होगा. जब सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं द्वारा सभी सोशल मीडिया पोस्टरों को नियंत्रित करना संभव नहीं हो सकता है, तो पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह पार्टी का काम है कि वह अपने सदस्यों को अनुशासित करे।

“फिर ज़िम्मेदार कौन है? आप एक वचन देते हैं कि आप (अपने गुट के) सभी सदस्यों को उसकी तस्वीर का उपयोग करने से रोकेंगे। अब जब आप दो अलग-अलग संस्थाएँ हैं, तो केवल अपनी पहचान के साथ जाएँ। आपने अलग होने का विकल्प चुना है। अब बने रहें यह। यह आपका काम है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करें,” न्यायमूर्ति कांत ने पूछा। न्यायमूर्ति कांत ने सिंह से कहा, “हम आपसे एक बहुत ही स्पष्ट और बिना शर्त आश्वासन चाहते हैं कि आप उनके नाम, फोटो आदि का उपयोग नहीं करेंगे। कोई ओवरलैप नहीं हो सकता है।”

सिंह इस आशय का एक उपक्रम दायर करने पर सहमत हुए। सिंघवी ने ईसीआई द्वारा अजित पवार समूह को ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह की अनुमति देने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि पार्टी में विभाजन के बाद उन्हें एक नया चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाना चाहिए था। सिंघवी ने कहा , “मेरे पास एक नया प्रतीक है। उन्हें घड़ी के अलावा किसी अन्य प्रतीक का उपयोग करने दें। घड़ी शरद पवार की पहचान से अटूट रूप से जुड़ी हुई है।” सिंघवी द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान देते हुए, पीठ ने सुझाव दिया कि अजीत पवार गुट एक अलग प्रतीक का उपयोग करे।

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