काला हिरण मामला, काला हिरण शिकार प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 मार्च को सलमान की ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि अब सभी मामलों की हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी जिससे सलमान खान को अब बार-बार पेशी के लिए कोर्ट नहीं आना होगा.
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बता दें कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान काला हिरण शिकार प्रकरण में जमानत पर रिहा हैं. इससे पहले सलमान खान के वकील ने हिरण शिकार प्रकरण से संबंधित सभी अपीलों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका लगा रखी थी जिस पर लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी.
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हाईकोर्ट में सरकारी अधिवक्ता की तरफ से जवाब पेश करने के लिए अदालत से समय मांगा गया था जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 21 मार्च तारीख तय की थी.
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मालूम हो कि इससे पहले सेशन कोर्ट में विचाराधीन सलमान से संबंधित अपीलों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करवाने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार टलती रही. आरोपी सलमान खान को काले हिरणों के शिकार के मामले में अधीनस्थ न्यायलय से 5 साल की सजा सुनाई गई है और अवैध हथियारों के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है.