30 C
Mumbai
Wednesday, December 4, 2024

आपका भरोसा ही, हमारी विश्वसनीयता !

UP में निजी स्कूलों को फीस वापस करने के हाईकोर्ट के आदेश पर हटाई गयी लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर लगी रोक हटा दी है, जिसमें निजी स्कूलों को कोरोना काल यानी 2020-21 सत्र के दौरान ली गई स्कूल फीस का 15 फीसदी समायोजित या  भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। रोक केवल उन तीन स्कूलों के पक्ष में लागू होगी, जिन्होंने अपने खातों और बैलेंस शीट का हलफनामा दायर किया था।

ताजा खबर - (Latest News)

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here