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Thursday, September 24, 2026

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एनआईए स्पेशल कोर्ट से अमेरिकी नागरिक मैथ्यू को राहत: यूएपीए हटने के बाद मिली जमानत, दिल्ली छोड़ने पर रोक

छह यूक्रेनी नागरिकों को भी मिली राहत, एक-एक लाख रुपये के मुचलके और जांच में सहयोग की शर्त

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैनडाइक को नियमित जमानत दे दी है। इससे पहले जांच एजेंसी ने मामले में दाखिल अपनी आधिकारिक चार्जशीट में मैथ्यू वैनडाइक सहित छह यूक्रेनी नागरिकों पर लगाई गई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए (UAPA) की सख्त धाराओं को औपचारिक रूप से हटा लिया था। गंभीर धाराओं के हटने के बाद विशेष अदालत ने मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए शुक्रवार को यह राहत प्रदान की।

विशेष अदालत ने आरोपी अमेरिकी नागरिक को एक लाख रुपये के निजी बेलबॉन्ड और इतनी ही राशि की श्योरिटी प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए कुछ कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मैथ्यू अदालती अनुमति के बिना दिल्ली की सीमा से बाहर नहीं जाएगा और जब भी आवश्यकता होगी, जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होकर जांच में पूरा सहयोग करेगा।

उल्लेखनीय है कि इसी प्रकरण में नामजद छह यूक्रेनी नागरिकों को भी अदालत से पूर्व में जमानत मिल चुकी है। विशेष अदालत ने बुधवार को मामले के सह-आरोपियों हुरबा पेट्रो, स्लीवियाक तारास, इवान सुकमानोव्स्की, स्टेफनकिव मारियन, होंचारुक मक्सिम और कामिन्स्की विक्टर को भी इन्हीं कानूनी आधारों पर जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया था। एजेंसी द्वारा आतंकवाद विरोधी कड़े कानून की धाराएं हटाए जाने के बाद इन सभी विदेशी नागरिकों को न्यायिक हिरासत से बाहर आने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

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